- हरियाणा सरकार की व्यापारियों के लिए बड़ी पहल: दो बीमा योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, 31 मार्च तक करें पंजीकरण
सिरसा, 10 मार्च।हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और व्यापारिक माहौल को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण बीमा योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से व्यापारियों को दुर्घटना या सामान के नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार की ओर से उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारी को केवल 50 रुपये शुल्क देकर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
दूसरी योजना मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना है, जिसके अंतर्गत किसी व्यापारी के माल या स्टॉक को आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर मिलेगा। योजना के तहत 0 से 20 लाख रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा, जबकि 20 से 50 लाख रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा।
इसी प्रकार 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 15 लाख रुपये तक और 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इन श्रेणियों के अनुसार वार्षिक पंजीकरण शुल्क क्रमश: 100 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये और 2500 रुपये निर्धारित किया गया है।
इन योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल http://htwbhry.in के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार ने इन योजनाओं के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की है। इन योजनाओं से व्यापारियों को जोखिम से सुरक्षा मिलेगी और राज्य में व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
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