डबवाली (लहू की लौ) भले ही इंसान चन्द्र और मंगल लोक पर पहुंच गया है और महिलाओं को पुरूषों के बराबर संवैधानिक अधिकार मिल गए हैं। लेकिन फिर भी पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। जिसके चलते आज भी अपना वंश चलाए रखने के लिए बेटा न होने पर पत्नी को घर से निकालने से भी पुरूष नहीं चूकता। उपमण्डल डबवाली के गांव सकताखेड़ा की एक महिला ने इसी प्रसंग को लेकर अदालत की शरण ली है।
महिला ने लड़का पैदा न होने के चलते मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताडि़त करने और पहली के जीवित रहते नई शादी रचाने के आरोप में अपने पति सहित 9 जनों पर एक इस्तगासा दायर करके न्याय की गुहार लगाई है। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरजीत सिंह की अदालत ने धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत डबवाली पुलिस को पति सहित 9 जनों के खिलाफ धारा 406/498ए/494/504/506, 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
दायर इस्तगासा में जसवीर कौर (38) पत्नी दर्शन सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी गांव ढाबां तहसील संगरिया हाल पुत्री मुख्तियार सिंह पुत्र दलीप सिंह गांव सकताखेड़ा ने आरोप लगाया है कि मार्च 1992 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार उसकी शादी दर्शन सिंह पुत्र कर्म सिंह के साथ सम्पन्न हुई थी। जिसमें उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया। उसके 4-2-1993 को दर्शन सिंह के सहयोग से एक लड़की शरणदीप कौर का जन्म हुआ। वह अभी तक भी दर्शन सिंह की विवाहिता पत्नी है और उसके मध्य में आज तक कानूनी तौर पर कोई तलाक नहीं हुआ है। लेकिन उसके कोई लड़का पैदा न होने से दर्शन सिंह और उसका ससुर बलकौर सिंह निवासी ढाबां, रानी उर्फ लखवीर कौर पत्नी बलदेव सिंह, बलदेव सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी सिरियांवाली जिला बठिण्डा उसे मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने लगे और आरोपियों ने मारपीट करके तलाक हेतू कागजों पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की। लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया और धमकी देने लगे कि वे उसे घर पर नहीं बसाएंगे तथा दर्शन सिंह की दूसरी शादी बिना तलाक लिए ही करवा लेंगे।
इस पर वह रोती हुई अपने मायके आई। सारी बात मायके वालों को बताने पर उसकी माता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कई बार पंचायतें हुई। लेकिन आरोपी आश्वासन ही देते रहे। जून 2009 में उसे बताया गया कि उसके पति दर्शन सिंह की दूसरी शादी सुखपाल कौर के साथ बजरिया आनन्द कारज गांव जलाल जिला बठिण्डा में हो गई है। जिसमें बिचौले के रूप में रानी व उसके पति बलदेव सिंह ने भूमिका अदा की है।
इस पूरे मामले में शिकायतकात्री ने दर्शन सिंह की माता जसमेल कौर, दर्शन सिंह की दूसरी पत्नी सुखपाल कौर पुत्री मलकीत सिंह निवासी जलाल, मलकीत सिंह, अक्को पत्नी मलकीत सिंह निवासीगण जलाल, रानी उर्फ लखवीर कौर पत्नी बलदेव सिंह, बलदेव सिंह पुत्र जीत सिंह निवासीगण सिरियांवाली जिला बठिण्डा, हरदीप सिंह पुत्र नन्द सिंह सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी निवासी ढाबां को आरोपी बनाते हुए अदालत से न्याय की गुहार लगाई है। शनिवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए थाना सदर पुलिस डबवाली को उपरोक्त धाराओं के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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