डबवाली (लहू की लौ) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के गांव आसाखेड़ा में स्थित बिजलीघर में घुसकर बिजली कर्मचारियों से मारपीट करने, सरकार काम में बाधा डालने, तोडफ़ोड़ करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पांच जनों को नामजद करते हुए करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बुधवार को उपमण्डल के गांव लोहगढ़, राजपुरा, जोतांवाली, अबूबशहर, सुकेराखेड़ा तथा चौटाला की सिक्खावाली ढाणी के ग्रामीण शैड्यूल अनुसार बिजली की आपूर्ति किए जाने की मांग को लेकर गांव आसाखेड़ा स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 132केवी सबस्टेशन पर सैंकड़ों की संख्या में पहुंचे। ग्रामीणों का शैड्यूल अनुसार बिजली की आपूर्ति को लेकर सबस्टेशन पर तैनात कर्मचारियों और एसडीओ के साथ विवाद हो गया था। जिसके चलते गुस्से में आए ग्रामीणों ने कुछ कर्मचारियों की पिटाई कर दी और उन्हें एसडीओ सहित कार्यालय से बाहर निकालकर बिजलीघर को ताला जड़ दिया था।
पुलिस को दी शिकायत में आसाखेड़ा बिजली सबस्टेशन पर तैनात जीसीओ शशि मोहन ने कहा कि वह 27 जुलाई 2011 को सुबह 10.45 पर डयूटी दे रहा था। इसी समय गांव राजपुरा के आत्मा राम, मिल्खी राम, मनोहर लाल, बिट्टू, राजीव व अन्य दस-पंद्रह लोग सबस्टेशन के अंदर घुसे। उन लोगों ने अंदर घुसते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि लाईट बंद करो, सबस्टेशन से बाहर निकल जाओ। शिकायतकर्ता के अनुसार जैसे ही वह अपनी सीट से उठा तो इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौच किया। सबस्टेशन की चाबी व ताला उससे छीन लिया, लाईट बंद कर दी और ताला जड़ दिया। इसके बाद उससे धक्का मुक्की करके सबस्टेशन से बाहर निकाल दिया। इन लोगों ने बिजली दफ्तर को भी ताला जड़ दिया और कर्मचारियों को बाहर निकालकर उनसे गाली-गलौज किया।
पुलिस को एएफएम राधेश्याम ने भी अपने ब्यान दर्ज करवाते हुए कहा कि जैसे ही उसने शोर सुना, उसी समय वह वहां आ गया। वहां पर एक लड़के ने उसका कालर पकड़ा और उससे गाली-गलौज किया। कर्मचारी सत्यवान और सुरेश कुमार ने बीच-बचाव करके उसे उन लोगों से मुक्त करवाया। इसके बाद वे लोग सभी कर्मचारियों और उपमण्डल अधिकारी को बाहर रोड़ पर ले गए और धूप में उन्हें यह कहते हुए बैठा दिया कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक वे यहीं बैठे रहें। एएसए कमलदीप ने भी पुलिस में अपने ब्यान दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है।
चौटाला पुलिस चौकी प्रभारी जीत सिंह कुंडू ने बताया कि शशि मोहन व अन्य कर्मचारियों के उपरोक्त ब्यानों के आधार पर गांव राजपुरा के आत्मा राम, मिल्खी राम, मनोहर लाल, बिट्टू, राजीव व अन्य दस-पंद्रह लोगों के खिलाफ दफा 332/353/186/427/147/149/506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की तालाश शुरू कर दी गई है।
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