डबवाली | दिल्ली पुलिस द्वारा शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति हरियाणा के उपमण्डल डबवाली के गांव राजपुरा माजरा में साल 1999 में एक बिहारी युवक की हत्या करने का आरोपी निकला। दिल्ली पुलिस के सहयोग से सदर डबवाली पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया।
बिहार के गांव मलटोली का निवासी धर्मपाल पुत्र सतोराय साल 1999 में हरियाणा के उपमण्डल डबवाली के गांव राजपुरा माजरा में कृषि कार्य करने आया था। यहां उसे किसान लक्ष्मण पुत्र गणेशाराम के खेत में एक हजार रूपए प्रति माह की पगार पर काम मिल गया। लेकिन 10 अगस्त की रात को किसी व्यक्ति ने तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर दी। 11 अगस्त को उसका शव नरमा के खेत से मिला। उस समय सदर पुलिस को दिए ब्यान में गणेशाराम पुत्र बसावा राम निवासी राजपुरा माजरा ने बताया था कि मृतक धर्मपाल करीब 10 दिन पूर्व ही उनके यहां काम पर लगा था। वह पास के खेतों में काम करने वाले रामप्रवेश, नवीन राय, बिन्दा राम निवासीगण मलटोली तथा नवल राय निवासी खरहुआ (बिहार) के साथ उठता-बैठता था।
गणेशाराम ने बताया था कि 10 अगस्त की रात को धर्मपाल उनके यहां खाना खाने के बाद प्रतिदिन की तरह रामप्रवेश बगैरा के पास चला गया। लेकिन 11 अगस्त की सुबह वह काम पर नहीं आया। जब उन्होंने रामप्रवेश बगैरा से धर्मपाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उपरोक्त चारों गांव छोड़कर भाग गए। इसी दिन गांव के किसान बुल्ला राम के नरमा के खेत से धर्मपाल का शव मिला।
थाना सदर प्रभारी एसआई रतन सिंह ने बताया कि उस समय पुलिस ने गणेशाराम के ब्यान पर दफा 302/201/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की तालाश शुरू कर दी थी। 2-2-2001 में एडीशनल सैशन जज सीबी जगलान ने उपरोक्त चारों आरोपियों को भगौड़ा करार दे दिया था। थाना प्रभारी के अनुसार साल 2008 में पुलिस ने घटना की गुत्थी को सुलझाते हुए घटना के एक आरोपी नवीन राय पुत्र रामशोभितराय निवासी मलटौली (बिहार) को काबू कर लिया था। अब दिल्ली पुलिस के सहयोग से इस मामले में वांछित उद्घोषित अपराधी रामप्रवेश पुत्र रामशोभित निवासी मलटोली (बिहार) को काबू किया है। पकड़े गए आरोपी को उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी डॉ. अतुल मडिया की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए।
बिहार के गांव मलटोली का निवासी धर्मपाल पुत्र सतोराय साल 1999 में हरियाणा के उपमण्डल डबवाली के गांव राजपुरा माजरा में कृषि कार्य करने आया था। यहां उसे किसान लक्ष्मण पुत्र गणेशाराम के खेत में एक हजार रूपए प्रति माह की पगार पर काम मिल गया। लेकिन 10 अगस्त की रात को किसी व्यक्ति ने तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर दी। 11 अगस्त को उसका शव नरमा के खेत से मिला। उस समय सदर पुलिस को दिए ब्यान में गणेशाराम पुत्र बसावा राम निवासी राजपुरा माजरा ने बताया था कि मृतक धर्मपाल करीब 10 दिन पूर्व ही उनके यहां काम पर लगा था। वह पास के खेतों में काम करने वाले रामप्रवेश, नवीन राय, बिन्दा राम निवासीगण मलटोली तथा नवल राय निवासी खरहुआ (बिहार) के साथ उठता-बैठता था।
गणेशाराम ने बताया था कि 10 अगस्त की रात को धर्मपाल उनके यहां खाना खाने के बाद प्रतिदिन की तरह रामप्रवेश बगैरा के पास चला गया। लेकिन 11 अगस्त की सुबह वह काम पर नहीं आया। जब उन्होंने रामप्रवेश बगैरा से धर्मपाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और उपरोक्त चारों गांव छोड़कर भाग गए। इसी दिन गांव के किसान बुल्ला राम के नरमा के खेत से धर्मपाल का शव मिला।
थाना सदर प्रभारी एसआई रतन सिंह ने बताया कि उस समय पुलिस ने गणेशाराम के ब्यान पर दफा 302/201/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों की तालाश शुरू कर दी थी। 2-2-2001 में एडीशनल सैशन जज सीबी जगलान ने उपरोक्त चारों आरोपियों को भगौड़ा करार दे दिया था। थाना प्रभारी के अनुसार साल 2008 में पुलिस ने घटना की गुत्थी को सुलझाते हुए घटना के एक आरोपी नवीन राय पुत्र रामशोभितराय निवासी मलटौली (बिहार) को काबू कर लिया था। अब दिल्ली पुलिस के सहयोग से इस मामले में वांछित उद्घोषित अपराधी रामप्रवेश पुत्र रामशोभित निवासी मलटोली (बिहार) को काबू किया है। पकड़े गए आरोपी को उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी डॉ. अतुल मडिया की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए।
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