डबवाली (लहू की लौ) न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरजीत सिंह की अदालत ने एक अबोध बालिका के साथ छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष का कारावास और 500 रूपये अर्थदंड सुनाया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार गांव अबूबशहर निवासी नसीब कौर पत्नी नानक चन्द ने थाना सदर पुलिस डबवाली में 2004 में दर्ज करवाई शिकायत में कहा था कि उसकी 7 वर्षीय पौत्री शुगना पुत्री बलवन्त सिंह 2 नवम्बर को गली में खेल रही थी और वह घर पर चाय बनाने के बाद जैसे ही गली में अपनी पौत्री को आवाज लगाने के लिए आई तो पीछे से उनकी बड़ी पौत्रियां भी आ गयीं और उन्होंने जब जगराज सिंह के मकान का दरवाजा खटखटाया तो जगराज सिंह कुंडा खोल कर वहां से भाग निकला और वहीं पर उसकी पौत्री शुगना भी थी। उसने उसे बताया कि जगराज सिंह ने उसके साथ बुरी हरकत की है और मुंंह पर दंदी काटी है। वह इस मामले को लेकर पंचायत में गई और पंचायत में बुलाने पर भी आरोपी पंचायत में नहीं पहुंचा और उसने इस मामले को पुलिस के पास रखा। पुलिस ने नसीब कौर के ब्यान पर जगराज सिंह के खिलाफ धारा 354 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया।
अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के ब्यानों के मद्देनजर आरोपी जगराज सिंह को अबोध बालिका से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष के कारावास और 500 रूपये अर्थदंड सुनाया।
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