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Lahoo Ki Lau

युवा दिलों की धड़कन, जन जागृति का दर्पण, निष्पक्ष एवं निर्भिक समाचार पत्र

12 मार्च 2010

दो जनों को 8 माह की कैद

डबवाली (लहू की लौ) उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी महावीर सिंह की अदालत ने लड़ाई-झगड़े के एक मामले में दोषी करार दिये गये गांव तख्तमल के दो व्यक्तियों को 8 माह की कैद और कुल 500 रूपये अर्थदंड प्रत्येक को सुनाया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गांव तख्तमल निवासी रणजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह ने अप्रैल 2004 में पुलिस को दिये ब्यान में कहा था कि पानी को लेकर उन्हीं के गांव के अवतार सिंह तथा बलवन्त सिंह पुत्रान करतार सिंह से उसका झगड़ा हो गया था। आरोपियों ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला करके उसे चोटें मारीं। पुलिस ने धारा 323/324/34 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके मामले को अदालत में प्रस्तुत कर दिया था।
अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के ब्यानों के मद्देनजर अवतार सिंह तथा बलवन्त सिंह को मुद्दई के चोटें मारने का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को धारा 323 के तहत तीन माह की कैद और 200 रूपये अर्थदंड, धारा 324 के तहत 8 माह की कैद और 300 रूपये अर्थदंड सुनाया।

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