वर्ष 2017 में किया था जमीन का सौदा, इकरारनामा के बाद आरटीजीएस के जरिए आरोपित को दिए गए थे पैसे

शिकायतकर्ता के अनुसार 17 जुलाई 2019 को वह भूपिंद्र सेठी निवासी डबवाली के साथ आरोपित के पास गया था। उन्हें देखकर आरोपित तैश में आ गया। सुखदेव सिंह ने कहा कि जिस जमीन का इकरारनामा किया है, उसका वह मालिक नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2017-18 की नई जमाबंदी व इंतकाल नं. 3773 की नकल ली तो पता चला कि आरोपित सुखदेव जमीन का मालिक ही नहीं है। उपरोक्त जमीन को अपने भाईयों के नाम डिग्री करवा चुका है।
पुलिस ने सुनवाई नहीं की, कहा-अदालत में जाओ
शिकायतकर्ता के अनुसार 25 जुलाई 2019 को शहर थाना डबवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस आरोपित को बुलाने की बात करती रही। बाद में कहने लगी कि चुनाव में व्यस्त है। चुनाव के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 23 नवंबर 2019 को इस संबंध में एसपी सिरसा के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने सदर थाना डबवाली के पास कार्रवाई के लिए शिकायत भेज दी थी। लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने साफ कहा कि वह अदालत में चला जाए। आरोपित ने अदालत को बताया कि आरोपित ने साजिश रचकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उससे चार लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। अदालत ने इस्तगासा पर सुनवाई करते हुए पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए।
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