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Lahoo Ki Lau

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03 दिसंबर 2014

'न्यायालयों से बाहर मामले निपटाने की योजना

डबवाली(लहू की लौ) हरियाणा के बिजली वितरण निगमों ने न्यायालयों में लम्बित सभी तरह के मामले कोर्ट से बाहर निपटाने के लिए तुरंत प्रभाव से एक नई योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सभी मामलों को जिला स्तर पर स्थापित लोक अदालतों के माध्यम से निपटाया जाएगा।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक अरूण कुमार वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 31 दिसम्बर, 2014 तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2014 तक न्यायालयों, जिला न्यायालयों, उपभोक्ता अदालतों, राज्य कमीशन व विवेचन (आरबिट्रेशन) के सभी लम्बित मामलों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जुर्माने के सभी मामलों में उपभोक्ता प्रारम्भ में लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ अदा कर सकते हैं।
वर्मा ने बताया कि जिन मामलों में अनाधिकृत लोड पकड़ा जाने के कारण उपभोक्ता निम्न दबाव उद्योग से उच्च दबाव उद्योग श्रेणी में आ गया हो और सेल ऑफ पावर पर तय 25 प्रतिशत एल.टी.शुल्क लगाया गया हो, जिन मामलों में उपभोक्ता का औसत आधार पर बिल बनाया गया हो, मीटर की कम गति के आधार पर एम.एण्ड पी. विंग द्वारा जुर्माना लगाया गया हो तथा जहां मीटर की मंद गति होने की सही तिथि नहीं ली गई हो, ऐसे मामलों में 'न्यायालयों से बाहर मामले निपटाने की योजनाÓ लागू होगी। इस योजना के तहत विकास शुल्क की लेवी के विवादित मामले भी निपटाए जा सकते हैं।

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