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Lahoo Ki Lau

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29 सितंबर 2011

फर्जी रिकॉर्ड के जरिए बना नंबरदार


डबवाली कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज, चौटाला पुलिस करेगी जांच
डबवाली (लहू की लौ) थाना सदर पुलिस ने उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी डबवाली की अदालत के आदेश पर पटवारी से मिल कर धोखादेही से नम्बरदार बनने के आरोप में गांव सुखेराखेड़ा के एक व्यक्ति तथा संबंधित पटवारी के खिलाफ धारा 420/467/468/471 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके जांच का काम एएसआई सतपाल सिंह को सौंप दिया है।
गांव सुखेराखेड़ा के कृष्ण लाल पुत्र गोमाराम ने रमेश कुमार पुत्र शंकर दास पुत्र तीर्थ दास निवासी मकान नम्बर 277, वार्ड नं. 12 कलोनी रोड़, मंडी डबवाली तथा दलीप सिंह माल पटवारी हल्का सुखेराखेड़ा के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करके अदालत से कहा कि गांव सुखेराखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा में सामान्य वर्ग का नम्बरदार नियुक्त करने के लिए तहसीलदार डबवाली ने सुखेराखेड़ा का स्थाई निवासी होने के आवदेन पत्र मांगे थे। उसने सुखेराखेड़ा का स्थाई निवासी होने के कारण गांव सुखेराखेड़ा का सामान्य वर्ग का नम्बरदार बनने के लिए  आवेदन पत्र दिया था। आरोपी रमेश कुमार  ने भी गांव सुखेराखेड़ा का सामान्य  वर्ग का नम्बरदार बनने के लिए आवेदन पत्र दिया। आरोपी ने माल पटवारी हल्का सुखेराखेड़ा से मिलकर खुद को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर डबवाली के स्थाई निवासी होने का राशन कार्ड और गलत तौर पर झूठा व फर्जी रिकार्ड तैयार कर, 15 साल से गांव सुखेराखेड़ा का स्थाई निवासी होने का हलफिया ब्यान देकर प्रमाण पत्र जारी करवा लिया।
याचिका में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रमेश कुमार की रिहायश कभी भी गांव सुखेराखेड़ा में नहीं रही है और न ही उसका गांव सुखेराखेड़ा में राशन कार्ड बना है। याची ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि रमेश कुमार ने माल पटवारी से मिलकर अपनी जन्म तिथि 17-5-1951 होते हुए भी उसके स्थान पर अपनी जन्म तिथि 17-5-1953 दर्ज करवा कर रिपोर्ट तहसीलदार डबवाली  के पेश करवा दी। याची के अनुसार आरोपी ने 18-6-2009 को दो रिपोर्ट जारी करवा कर तहसीलदार डबवाली के पेश करवा दी, एक रिपोर्ट में रमेश की जायदाद 4 एकड़ व दूसरी रिपोर्ट में रमेश कुमार की जायदाद 6 एकड़ एक कनाल एक मरला दिखा रखी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी रमेश कुमार ने माल पटवारी दलीप सिंह से मिलकर खुद को आदेश दिनांक 12-8-2011 को आयुक्त हिसार मण्डल से गांव सुकेराखेड़ा का नम्बरदार नियुक्त करवा लिया है। जबकि दिनांक 12-10-2010 को तहसीलदार डबवाली ने उसको नम्बरदार नियुक्त करने की सिफारिश उपमण्डलाधिकारी नागरिक डबवाली को भेजी थी। लेकिन उपमण्डल अधिकारी नागरिक ने मिशल को रिमाण्ड करते हुए दोबारा समायत करके रिपोर्ट जारी करने का आदेश        दिया। जिस पर तहसीलदार डबवाली ने दोबारा मुद्दई के पक्ष में सामान्य वर्ग का नम्बरदार नियुक्त करने की सिफारिश की।
याची के अनुसार                        उपमण्डल  अधिकारी नागरिक डबवाली ने आरोपी रमेश कुमार  को नम्बरदार नियुक्त करने की सिफारिश करते हुए मिशल जिला  कलैक्टर सिरसा के पास भेज दी। जिला कलैक्टर ने मिशल को   तहसीलदार के रिमांड दिनांक  18-5-2011 को कर दिया। लेकिन रमेश कुमार ने जिला कलैक्टर के फैसला के खिलाफ  अपील आयुक्त हिसार मण्डल हिसार के कर दी। न्यायालय  एमपी बंसल आयुक्त हिसार मण्डल हिसार ने अपने फैसले में दिनांक 12.8.2011 के अनुसार रमेश कुमार आरोपी को गांव सुखेराखेड़ा का नम्बरदार नियुक्त कर दिया।
याची ने आरोप लगाया कि आरोपी रमेश कुमार, आरोपी दलीप कुमार के साथ साजबाज होकर व गलत तौर पर फर्जी व जाली रिकॉर्ड तैयार करके नंबरदार नियुक्त हुआ है। अदालत ने याची की याचिका पर सुनवाई करते हुए दफा 156 (3) आईपीसी के तहत केस को पुलिस को भेजकर आरोपियों के खिलाफ धोखादेही का केस दर्ज करके जांच करने के आदेश दिए हैं।
थाना सदर प्रभारी एसआई रतन सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर मामला दर्ज करके जांच का कार्य चौटाला पुलिस चौकी के एएसआई सतपाल सिंह को सौंप दिया है।

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