डबवाली (लहू की लौ) स्वच्छता के मामले में प्रदेश की नंबर वन कालूआना ग्राम पंचायत विवादों में घिर गई है। डबवाली की अदालत ने एक इस्तगासे पर सुनवाई करते हुए पुलिस को देवीलाल पार्क गिराए जाने के मामले की जांच करके सरपंच सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
गांव कालूआना के लंबरदार प्रीतपाल (65) ने उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी डॉ. अतुल मडिया की अदालत में एक इस्तगासा दायर करके कहा था कि साल 2001-02 में गांव में पंचायत की करीब बीस एकड़ भूमि पर चौ. देवीलाल की याद में गांव के लोगों ने तत्कालीन सरकार की मदद से चौ. देवीलाल पार्क बनाया था। इस पार्क की स्थापना राजकीय रिकॉर्ड में भी है।
इस्तगासा में यह भी जिक्र किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत चौ. देवीलाल पार्क के बारे में संबंधित अधिकारी से सूचना मांगी गई थी। उसमें खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 123, दिनांक 21.1.2011 द्वारा सूचित किया कि चौ. देवीलाल पार्क गांव कालूआना तहसील डबवाली (जिला सिरसा) में अस्तित्व में है और उस पर 1 लाख 77 हजार रूपए की राशि खर्च की गई है।
इस्तगासा में मुद्दई ने यह भी कहा कि जगदेव सहारण गांव कालूआना का वर्तमान सरपंच होने के साथ-साथ कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है। वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से दुर्भावना पूर्ण द्वेष रखता है। अपने मन में इसी द्वेष से प्रेरित होकर सरपंच व पंचायत के आठ पंचों व अन्य ने 19.1.2011 और 20.1.2011 की मध्य रात्रि को चौ. देवीलाल पार्क स्थल की चारदीवारी जोकि 870 फुट के करीब थी, को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया। इसके अतिरिक्त पार्क में लगे हुए वृक्षों को काट दिया। इस प्रकार से सरपंच ने चौ. देवीलाल पार्क का नामोनिशान मिटा दिया। सरपंच ने यह जानते हुए कि चौ. देवीलाल पार्क गांव के लोगों के लिए बना है, लोग इसमें सुबह-शाम सैर करके अपने स्वास्थ्य को तंदरूस्त रखते हैं। इसके बावजूद भी आरोपी ने पार्क की चारदीवारी को तोड़कर पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़कर नुक्सान पहुंचाया है। सरपंच ने पार्क में लगे हुए लाखों रूपए के वृक्ष भी कटवाकर और कम पैसे में कथित निलामी दिखाते हुए और खजाना में नाममात्र के पैसे जमा करवाकर बाकी पैसे खुद हजम करके सरकारी पैसे का गबन किया है।
अदालत ने बुधवार को इस इस्तगासा पर सुनवाई करते हुए इस मामले को सीआरपीसी की दफा 156 (3) के तहत थाना सदर डबवाली को भेजकर मामले की जांच करने के बाद गांव कालूआना के सरपंच जगदेव सहारण, पंच धौली राम, हनुमान, विनोद, जैना देवी, दलीप, महावीर, महावीर, बृजलाल, बिमला देवी, श्रवण निवासीगण गांव कालूआना, वीर सिंह, भागीरथ के खिलाफ दफा 427/409/120बी/34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।
गांव कालूआना के लंबरदार प्रीतपाल (65) ने उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी डॉ. अतुल मडिया की अदालत में एक इस्तगासा दायर करके कहा था कि साल 2001-02 में गांव में पंचायत की करीब बीस एकड़ भूमि पर चौ. देवीलाल की याद में गांव के लोगों ने तत्कालीन सरकार की मदद से चौ. देवीलाल पार्क बनाया था। इस पार्क की स्थापना राजकीय रिकॉर्ड में भी है।
इस्तगासा में यह भी जिक्र किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत चौ. देवीलाल पार्क के बारे में संबंधित अधिकारी से सूचना मांगी गई थी। उसमें खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 123, दिनांक 21.1.2011 द्वारा सूचित किया कि चौ. देवीलाल पार्क गांव कालूआना तहसील डबवाली (जिला सिरसा) में अस्तित्व में है और उस पर 1 लाख 77 हजार रूपए की राशि खर्च की गई है।
इस्तगासा में मुद्दई ने यह भी कहा कि जगदेव सहारण गांव कालूआना का वर्तमान सरपंच होने के साथ-साथ कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है। वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से दुर्भावना पूर्ण द्वेष रखता है। अपने मन में इसी द्वेष से प्रेरित होकर सरपंच व पंचायत के आठ पंचों व अन्य ने 19.1.2011 और 20.1.2011 की मध्य रात्रि को चौ. देवीलाल पार्क स्थल की चारदीवारी जोकि 870 फुट के करीब थी, को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया। इसके अतिरिक्त पार्क में लगे हुए वृक्षों को काट दिया। इस प्रकार से सरपंच ने चौ. देवीलाल पार्क का नामोनिशान मिटा दिया। सरपंच ने यह जानते हुए कि चौ. देवीलाल पार्क गांव के लोगों के लिए बना है, लोग इसमें सुबह-शाम सैर करके अपने स्वास्थ्य को तंदरूस्त रखते हैं। इसके बावजूद भी आरोपी ने पार्क की चारदीवारी को तोड़कर पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़कर नुक्सान पहुंचाया है। सरपंच ने पार्क में लगे हुए लाखों रूपए के वृक्ष भी कटवाकर और कम पैसे में कथित निलामी दिखाते हुए और खजाना में नाममात्र के पैसे जमा करवाकर बाकी पैसे खुद हजम करके सरकारी पैसे का गबन किया है।
अदालत ने बुधवार को इस इस्तगासा पर सुनवाई करते हुए इस मामले को सीआरपीसी की दफा 156 (3) के तहत थाना सदर डबवाली को भेजकर मामले की जांच करने के बाद गांव कालूआना के सरपंच जगदेव सहारण, पंच धौली राम, हनुमान, विनोद, जैना देवी, दलीप, महावीर, महावीर, बृजलाल, बिमला देवी, श्रवण निवासीगण गांव कालूआना, वीर सिंह, भागीरथ के खिलाफ दफा 427/409/120बी/34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।
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