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Lahoo Ki Lau

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26 मार्च 2010

जनहित स्टे याचिका पर हरियाणा सरकार तलब

डबवाली (लहू की लौ) डबवाली उपमण्डल के पांच जनों ने सिविल जज (कनिष्ठ मण्डल)  अमरजीत सिंह की अदालत में एक जनहित स्टे याचिका दायर करके अदालत से पुराने बीडीपीओ कार्यालय में सरकार द्वारा निर्धारित पार्क का निर्माण किये जाने और वहां पर हो रहे निर्माण को रोकने की गुहार लगाई है। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करके अपना पक्ष 26 मार्च को रखने के लिए उपायुक्त सिरसा की मार्फत हरियाणा सरकार, बीडीपीओ डबवाली, पंचायत समिति डबवाली मार्फत चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन शिवराज सिंह को समन जारी करके तलब किया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार जिला परिषद सिरसा के पूर्व चेयरमैन और जिला परिषद सिरसा के वर्तमान सदस्य राधेराम शेरगढ़, गुरपाल सिंह पंच शेरगढ़, रणवीर सिंह राणा पूर्व चेयरमैन नगरसुधार मण्डल मण्डी डबवाली, टेकचन्द छाबड़ा पार्षद वार्ड नं. 8 डबवाली, सुखविन्द्र सिंह पार्षद वार्ड नं. 18 मण्डी डबवाली ने 23 मार्च 2010 को एक जनहित याचिका दायर करके अदालत से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 10 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 64 पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की घोषणा के अनुरूप जनहित में पुराने बीडीपीओ कार्यालय मण्डी डबवाली के स्थान पर लोगों के अनुरोध पर एक शॉप कम्पलैक्स तथा एक पार्क बनाया जाना था। जिसे तत्कालीन उपायुक्त सिरसा ने पत्रांक नं. 919, दिनांक 13/4/2003 में एसडीओ सिविल डबवाली को आदेश दिये थे कि वहां पर शॉप कम्पलैक्स और पार्क बनाया जाये। इन्हीं आदेशों को एसडीओ सिविल डबवाली ने पत्रांक नं. 200, दिनांक 15/4/2003 को पंचायत समिति को भेजा था। जिस पर पंचायत समिति डबवाली ने प्रस्ताव नं. 3, दिनांक 16/4/2003 के तहत नेशनल हाईवे नं. 10 पर पार्क के निर्माण और प्रस्ताव नं. 4, दिनांक 21/4/2003 के तहत वहां बनी दुकानों को हटाकर पार्क बनाये जाने को स्वीकृति दे दी थी।
याचियों के अनुसार प्रतिवादियों ने दुर्भावना के तहत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के तहत पुराने बीडीपीओ कार्यालय में बठिण्डा रोड़ पर सवा 52 फुट गुणा 52 फुट क्षेत्र में बीडीपीओ कार्यालय बनाने के लिए जगह को चिन्हित किया है और पार्क की ओर इसका रास्ता बनाने का प्रयास किया है। जोकि पार्क के सौन्दर्य के लिए उचित नहीं है।
याचियों ने अदालत से अनुरोध किया है कि पार्क को, पार्क ही बनाया जाना चाहिए और इसमें से किसी प्रकार का अन्य कार्यालय के लिए कोई रास्ता न बनाया जाये। पार्क में बनाये जाने वाले रास्ते पर फिलहाल रोक लगाई जाये।
अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सम्बन्धित पक्षों को समन भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए 26 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

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