सिरसा
हरियाणा सरकार द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत महिला कर्मकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिला कर्मकारों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे घर बैठे आय का साधन शुरू कर सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिक को अपने जीवनकाल में एक बार सिलाई मशीन की खरीद पर हुए खर्च के लिए अधिकतम 3500 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे सहायता के रूप में दी जाती है, जिससे लाभार्थी महिला सिलाई मशीन खरीदकर अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनें और रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले, लाभार्थी को निर्धारित क्लेम फॉर्म—विशेष प्रपत्र- II में आवेदन करना अनिवार्य है। बिना निर्धारित फॉर्म के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सिलाई मशीन की खरीद के लिए तिथि सहित वचन या प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मशीन वास्तव में खरीदी गई है। पंजीकृत महिला श्रमिक केवल एक ही बार इस योजना का लाभ उठा सकती है।
श्रम विभाग की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार का साधन मिलेगा, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी। सरकार की यह योजना विशेष रूप से उन महिला कर्मकारों के लिए लाभकारी है, जो सीमित संसाधनों के कारण स्वयं का कार्य शुरू नहीं कर पातीं।
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