डबवाली (लहू की लौ) सिविल जज (वरिष्ठ मंडल) डॉ. अतुल मडिया की अदालत ने गांव चौटाला के मछली पालन ठेकेदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त सिरसा, उपमण्डल अधिकारी (ना.) डबवाली तथा ग्राम पंचायत चौटाला को 16 जुलाई को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है।
गांव चौटाला के जगदीश चंद्र पुत्र त्रिलोक चंद ने सिविल जज (वरिष्ठ मंडल) डबवाली की अदालत में 13 जुलाई को एक याचिका दायर करके कहा था कि उसने 10 अप्रैल 2010 को गांव चौटाला के पंचायती तालाब को मछली पालन के लिए आठ वर्ष के लिए 1 लाख 45 हजार रूपए प्रति वर्ष के हिसाब से लीज पर लिया था। मौका पर 72 हजार 500 रूपए की राशि भी पंचायत को जमा करवा दी थी। इसे उसने बोली पर सबसे ऊंची बोली देकर लीज पर लिया था।
लीज पर लेने के बाद इस तालाब में मछली पालन के लिए तीन लाख रूपए की राशि का बीज भी डाल दिया। लेकिन ग्राम पंचायत ने उपायुक्त सिरसा को एक निवेदन भेजकर उसकी लीज कैंसल करने का अनुरोध किया। जिसे उपायुक्त ने उपमण्डल अधिकारी (ना.) को मार्क कर दिया। जिसका फैसला सुनाते हुए उपमण्डल अधिकारी (ना.) ने 2-6-2011 को आदेश दिए कि जगदीश ने मछली पालन की जो लीज ली है उसे कैंसल कर दिया गया है। जगदीश ने इसे प्रशासन की मनमानी करार देते हुए इस आदेश को गलत बताते हुए दीवानी अदालत में अपनी याचिका दायर करके इस फैसले पर स्थगन देने का अनुरोध किया।
अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए इसी दिन आदेश जारी किए कि उपायुक्त सिरसा, उपमण्डल अधिकारी (ना.) डबवाली तथा ग्राम पंचायत 16 जुलाई को अदालत में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
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