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14 जून 2020

हरियाणा में महाविद्यालय में परीक्षाएं 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक आयोजित करने का निर्णय

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में अंतिम वर्ष की कक्षा में पढऩे वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं पारंपरिक तरीके से 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं के परिणाम 7 अगस्त 2020 तक घोषित किए जाएंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के अंतिम वर्ष की कक्षा में पढऩे वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं पहले की तरह करवाने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजिंग आदि का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के लिए छात्रावास नहीं खोले जाएंगे, लेकिन सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा से बाहर के जो विद्यार्थी इस दौरान कोई परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए पिछली सभी परीक्षाओं का औसत लिया जा सकता है या वे बाद में खुद परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा देने या ग्रेड में सुधार के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इंटरमीडिएट समैस्टर के सभी विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे, जिसमें उनके पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत को वर्तमान समैस्टर के आंतरिक मूल्यांकन या असाइनमेंट के 50 प्रतिशत अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि यदि कोई विश्वविद्यालय कैंपस डिपार्टमैंटस के ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का इरादा रखता है, तो वह ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन विद्यार्थियों का कोई पेपरबकाया है तो उन्हें परीक्षा से छूट देकर अगले समैस्टर में प्रमोट किया जा सकता है और रि-अपीयर आगे ले जा सकते हैं।
प्रवक्ता के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल आंतरिक मूल्यांकन की गणना के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जहां पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी तक संचालित नहीं हो पाई हैं वहां पर विद्यार्थियों की पिछली सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं के औसत आधार पर या पिछली समैस्टर में थ्योरी की परीक्षाओं के औसत 80 प्रतिशत अंकों का आधार माना जा सकता है, इनमें जिसमें भी अधिक अंक बनते हैं उसको आधार मान सकते हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने 'यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमैंटसÓ में एडमिशन व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के कॉलेजों के लिए पहले की तरह केंद्रीकृत ऑनलाइन एडमिशन किए जाएंगे।

10 जून 2020

सरकारी नौकरी में चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 31 जुलाई, 2020 तक विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देकर उन्हें
प्रोविजनल आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। सरकार द्वारा यह छूट 31 जुलाई, 2020 के बाद स्वत: समाप्त हो जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा जा चुका है।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के निर्देशों में निहित प्रावधान नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने की अनुमति नहीं देते हैं। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण के सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है और नई नियुक्तियां न होने के कारण विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। हालांकि, यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो इस छूट से किसी उम्मीदवार को नौकरी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। 

18 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति

चंडीगढ़(लहू की लौ)हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 18 आईएएस और 7 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
माध्यमिक शिक्षा की महानिदेशक और स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव अमनीत पी. कुमार को चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का महानिदेशक और सविच लगाया गया है। नगर निगम, पंचकूला की आयुक्त सुमेधा कटारिया को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्य प्रशासक लगाया गया है।  हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक जे. गणेशन को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक और स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक और विशेष सविच डी. के. बेहरा को हैफेड का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।  करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड, करनाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव मेहता को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य सतर्कता अधिकारी और शहरी संपदा विभाग का मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाया गया है। फरीदाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त और ऐपीजेड, फरीदाबाद के विशेष अधिकारी और आरटीए, फरीदाबाद के सचिव राम कुमार सिंह को महेंद्रगढ़ का उपायुक्त लगाया गया है। करनाल के उपायुक्त और नगर निगम, करनाल के आयुक्त निशांत कुमार यादव को करनाल का उपायुक्त और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड, करनाल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद के प्रशासक और शहरी संपदा, फरीदाबाद के अतिरिक्त निदेशक प्रदीप दहिया को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा फरीदाबाद का अतिरिक्तउपायुक्त और ऐपीजेड, फरीदाबाद का विशेष अधिकारी और आरटीए, फरीदाबाद का सचिव लगाया गया है।
सिरसा की अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, सिरसा की सचिव मंदीप कौर को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का निदेशक और अतिरिक्त सचिव लगाया गया है। अतिरिक्त नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, अंबाला और यमुनानगर की अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, यमुनानगर की सचिव प्रतिमा चौधरी को अतिरिक्त नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, अंबाला और शिवालिक विकास एजेंसी, अंबाला का मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है।
करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, करनाल के सचिव अनिश यादव को हिसार का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, हिसार का सचिव लगाया गया है। नूंह के अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, नूंह के सचिव विक्रम को रेवाड़ी का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, रेवाड़ी का सचिव लगाया गया है। कैथल के अतिरिक्त  उपायुक्त और आरटीए, कैथल के सचिव महावीर सिंह को नगर निगम, पंचकूला का आयुक्त लगाया गया है।
महेंद्रगढ़ के उपायुक्त जगदीश शर्मा को नगर निगम, सोनीपत का आयुक्त लगाया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) विरेंद्र लाथर को यमुनानगर का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, यमुनानगर का सचिव लगाया गया है।
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक और अतिरिक्त सचिव तथा शिवालिक विकास एजेंसी, अंबाला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार को सोनीपत का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, सोनीपत का सचिव लगाया गया है। झज्जर के अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, झज्जर के सचिव उत्तम सिंह को सिरसा का अतिरिक्तउपायुक्त और आरटीए, सिरसा का सचिव लगाया गया है। रेवाड़ी के अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, रेवाड़ी के सचिव राहुल हुड्डा को नगर निगम, करनाल का आयुक्त लगाया गया है।  स्थानांतरित किए गए एचसीएस अधिकारियों में सोनीपत के अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, सोनीपत के सचिव दिनेश सिंह यादव को उच्चतर शिक्षा विभाग का अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है।  हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, हिसार के सचिव विवेक पदम सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) लगाया गया है। मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, गुरुग्राम और नगर निगम, गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह-1 को नूंह का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, नूंह का सचिव लगाया गया है। रोहतक के सिटी मजिस्ट्रेट और मिल्क प्लांट, रोहतक के महाप्रबंधक जग निवास को झज्जर का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, झज्जर का सचिव लगाया गया है। जिला परिषद, कुरुक्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और डीआरडीए, कुरुक्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कुरुक्षेत्र के सिटी मजिस्ट्रेट सतबीर सिंह को कैथल का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, कैथल का सचिव लगाया गया है। सहकारी चीनी मिल, शाहबाद के प्रबंध निदेशक और मिल्क प्लांट, कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक सुशील कुमार-1 को नगर निगम, पानीपत का आयुक्त लगाया गया है। गुरुग्राम महानगरीय सिटी बस लिमिटेड, गुरुग्राम के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नगर निगम, सोनीपत के आयुक्त अशोक कुमार बंसल को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए, करनाल का सचिव लगाया गया है। 

09 जून 2020

जनगणना नियमों के तहत 31 मार्च 2021 तक रोक

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के जनगणना नियम 1990 (नियम 8 (द्ब1) के अनुसार अधिसूचना जारी करके जनगणना-2021 के लिए सभी जिलों, तहसीलों व ग्रामों की प्रशासनिक सीमाओं को तुरन्त प्रभाव से 31 मार्च, 2021 तक रोक लगा दी गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त  विजय वर्धन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया था कि जनगणना नियमों के अनुसार जिलों, तहसीलों, ग्रामों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगाने की आवश्यकता है, ताकि राज्य में जनगणना कार्य का संचालन किया जा सके। इसलिए विभाग ने सभी जिलों, तहसीलों व ग्रामों की प्रशासनिक सीमाओं को तुरन्त प्रभाव से फ्रीज करने का निर्णय लिया है।

05 जून 2020

हाई कोर्ट ने निजी स्कूल एसोसिएशन और सरकार को किया नोटिस, 15 जून तक देना होगा जवाब

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा फीस बढ़ोतरी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान
चंडीगढ़ (लहू की लौ) गए थे नमाज पढऩे रोजे गले पड़ गए। कुछ इसी तरह का वाक्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हुआ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कोरोना संक्रमण काल में चल रहे लाकडाउन के दौरान फी
स वसूली और नए सत्र से फीस बढ़ोतरी मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की शरण ली थी। इसी मामले में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार भी अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों का पक्षकार बन गए। वीरवार को मामले में पहली सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की तरफ से अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजमोहन के समक्ष हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 के सेक्शन चैप्टर छह के सेक्शन 17(5) की विस्तृत चर्चा की और बताया कि प्रत्येक निजी स्कूल को हर साल ऑडिट बैलेंस सीट निदेशालय के समक्ष जमा कराने के आदेश दिए हुए हैं। संगठन ने शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में एक शिकायत दी थी। जिस पर शिक्षा निदेशालय ने 18 दिसंबर 2019 को प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने स्कूल की ऑडिट बैलेंस सीट 31 दिसंबर तक जमा कराने के आदेश दिए थे। इन आदेशों में निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि निर्धारित अवधि में ऑडिट बैलेंस सीट जमा नहीं कराने पर फार्म छह अधूरा माना जाएगा। संगठन की तरफ से यह बात भी कोर्ट के समक्ष रखी गई कि अधिकांश निजी स्कूलों ने ऑडिट बैलेंस सीट शिक्षा निदेशालय के समक्ष जमा नहीं कराई है। इसी वजह से उनका फार्म छह भी अधूरा पड़ा है।
वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं की तरफ से भी कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये मसला सरकार और निजी स्कूलों के बीच का है, इसमें संगठन का कोई लेना देना नहीं है। निजी स्कूल एसोसिएशन ने बच्चों की फीस बढ़ोतरी करने व लाकडाउन अवधि के दौरान अभिभावकों से फीस लेने संबंधी बातें भी रखी। प्राइवेट स्कूलों की मांग थी कि फार्म नंबर छह के अनुसार बच्चों से फीस लेने की अनुमति दी जाए और सरकार ने जो आदेश किए हैं, उन्हें स्थगित कराया जाए। न्यायाधीश राजमोहन ने मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन द्वारा ऑडिट बैलेंस सीट संबंधी एक्ट का हवाला देते हुए इसकी अनुपालना नहीं करने अनुरोध पर हरियाणा सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए 15 जून तक जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद निजी स्कूल एसोसिएशन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं इस मसले में अब तक शिक्षा निदेशालय में ऑडिट बैंलेंस सीट जमा कराने से बचने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकना तय है। 

04 जून 2020

हरियाणा सरकार ने नगर पालिका क्षेत्र में 30 जून तक के लिए संचालन प्रक्रिया की जारी

चंडीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने 30 जून, 2020 तक नगरपालिका सीमाओं के भीतर बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने आज इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन के संबंध में लगाए गए रात्रि कफ्र्यू का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी अनुमत दुकानें प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी। ऐसे सभी बाजार क्षेत्रों में आने वाले सभी लोगों अर्थात् दुकानदारों के साथ-साथ आगंतुकों या ग्राहकों को बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को हाथ के संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे कि दरवाजे, हैंडल आदि को बार-बार सेनेटाइज करना होगा।
उन्होंने बताया कि दुकानदारों को अपनी दुकानों पर कम से कम स्टाफ को बुलाना होगा ताकि दुकानों पर भीड़ न हो और वे अपने स्टाफ को वैकल्पिक रूप से पारियों में बुला सकते हैं। बड़े प्रवेश बिंदुओं और एसी दुकानों पर सुरक्षा गार्ड को सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर उपलब्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दुकानदार और सेल्समेनस को ग्राहकों को अटेंड करते हुए हमेशा मास्क पहनना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ग्राहक थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन और मास्क के बिना दुकान में प्रवेश न करें। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान में एक समय पर दुकानदार, हेल्पर और ग्राहक सहित 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हों।
प्रवक्ता ने बताया कि ग्राहकों या आगंतुकों को मास्क पहनना होगा और उन्हें आपस में कम से कम छह फीट की दूरी रखते हुए कतार में खड़े होने को कहा जाएगा। दुकानों के बाहर नियमित आधार पर आवश्यक दूरी पर गोले बनाए जाएंगे ताकि ग्राहक या आगंतुक वहां खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर सकें। उन्होंने बताया कि बाजार के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्केनिंग प्रणाली के साथ अस्थायी अवरोधक बनाए जाएं ताकि ग्राहकों या आगंतुकों के आवागमन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरपालिका के कर्मचारी ऐसे बाजार स्थलों या क्षेत्रों की दिन और रात के समय नियमित अंतराल पर उचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, खुले या बाजार क्षेत्रों में थूकने पर चालान किया जाएगा। जन साधारण या ग्राहकों को जागरूक करने के लिए दुकानदारों या स्ट्रीट वेंडर्स को 'आरोग्यसेतु मोबाइल एपÓ डाउनलोड करने के लिए एक पब्लिक नोटिस लगाना होगा और वे उन्हें एप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा, दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी कर्मचारी आरोग्यसेतु मोबाइल एप इंस्टॉल करें और उसका नियमित रूप से उपयोग करें।
प्रवक्ता ने बताया कि यदि किसी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले बाजारों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों को लागू करना संभव नहीं है तो संबंधित उपायुक्त द्वारा संबंधित नगर निगम के आयुक्त के परामर्श से बाजारों आदि में 50 प्रतिशत दुकाने खोलने जैसे प्रोटोकॉल को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाजार खोलने के दौरान सभी नगर पालिका क्षेत्रों (नगरनिगमों/परिषदों /समितियों) में सामाजिक दूरी के साथ-साथ स्वच्छता बनाए रखने के सभी मानकों का पालन करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि फूड रेस्तरां और फूड एग्रीगेटर्स जैसे ज़ोमेटो, स्विगी आदि को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति है। रसोई चलाने की अधिकतम समय सीमा सायं 8 बजे होगी और सभी माध्यमों से होम डिलीवरी का कार्य रात्रि 8.30 बजे या इससे पहले पूरा किया जाना सुनिश्चित करना होगा ताकि कोई भी डिलीवरी बॉय रात्रि 9 बजे के बाद बाहर सडक़ों पर न हो। ऐसी रसोइयों में खाना बनाते समय स्वच्छता के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें मास्क, दस्ताने, टोपी आदि पहनना  शामिल है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रसोई में काम करने वाले स्टाफ या डिलीवरी बॉयज़ को कोई बीमारी या सर्दी-जुकाम का कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने बताया कि मालिक द्वारा दैनिक आधार पर स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग और नियमित आधार पर मेडिकल चैकअप किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी बॉयज़ के लिए दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही, वस्तुओं की डिलीवरी करते समय उन द्वारा ग्राहकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। अदायगी के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बल दिया जाएगा ताकि संपर्क से बचना और सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, नगर पालिकाओं को भी इन दिशानिर्देशों का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए ताकि दुकानदार या रेहड़ीवालों या फल और सब्जी विक्रेताओं आदि को सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूक किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए उपायुक्त द्वारा गठित संयुक्त टीमें जारी निर्देशों के अनुसार व्यापक जाँच करेंगी और उल्लंघनकर्ताओं का चालान करना सुनिश्चित करेंगी। नगरपालिकाएं ई-मेल ह्यह्वस्रड्ड.द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्डञ्च4ड्डद्धशश.ष्श.द्बठ्ठ पर दैनिक समेकित रिपोर्ट भेजेंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि नाई एवं मिठाई की दुकानों और बैंक्वेट या मैरिज हॉलस के संबंध में पहले से जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे। ऐसे बाजार, जहां दैनिक आधार पर दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां लॉकडाउन से पहले प्रचलित साप्ताहिक बंद प्रणाली लागू होगी। हालांकि, भीड़भाड़ वाले बाजार, जहां दुकानों को रोजाना खोलने पर प्रतिबंध है, वहां 22 मई, 2020 के निर्देशों में साप्ताहिक बंद की शर्त को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि एसओपी का अनुपालन करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई, 2020 को जारी लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा और इनमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। सभी नगरपालिकाओं द्वारा इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक ये निर्देश दुकानों को खोलने से संबंधित हैं और इन्हें खोले रखने की अवधि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून,2020 तक बढ़ा दिया गया है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से (अनलॉक-1) निषिद्ध गतिविधियों को फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन में दुकानों आदि को बंद करने से संबंधित लगाए गए प्रतिबंध आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

03 जून 2020

टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने जनसाधारण के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इस तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। मैक्सी कैब अपनी बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुपहिया वाहनों पर 'वन पिलियन राइडरÓ को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित (मैनुअली ड्राइवन) रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर आवाजाही को सख्ती से विनियमित किया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी। सभी चालकों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह दी गई है।
उन्होंने बताया कि रात्रि 9.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच, आवश्यक गतिविधियों को छोडकऱ, व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अस्वस्थ व्यक्तियों (को-मोरबिडिटीज), गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकऱ, घर पर रहनेे के लिए कहा गया है। सभी चालकों और यात्रियों को हर समय अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढक कर रखना होगा। मोटर वाहनों को नियमित रूप से सैनेटाइज करने और चालकों और यात्रियों को नियमित रूप से सैनेटाइजऱ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों को हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर हैंड वाश और सैनेटाइजर उपलब्ध करवाना होगा। टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर चालकों को एक-दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी।

02 जून 2020

पैट्रोल पंप, मेडिकल, दूध/डेयरी उत्पाद की दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक

कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें : उपायुक्तं
-पैट्रोल पंप, मेडिकल, दूध/डेयरी उत्पाद की दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक
- रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रि कफ्र्यू, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ की जाएगी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई
सिरसा(लहू की लौ)
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-1 के तहत जिला में कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कंटोनमेंट जॉन में दुकान खोलने से संबंधित पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी जबकि अन्य क्षेत्रों में हिदायतों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी गई है।  
उन्होंने बताया कि निर्धारित नियमों की अनुपालना करते हुए पैट्रोल पंप, मेडिकल, दूध/डेयरी उत्पाद की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी और बाजार की अन्य दुकानें सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट व फूड एग्रीगेटर होम डिलवरी के लिए 8 बजे तक रसोई का संचालन कर सकते है, जबकि 8.30 बजे तक होम डिलवरी का कार्य किया जा सकेगा। ध्यान रहे होम डिलवरी ब्वॉय मुंह पर मॉस्क व हाथों में दस्ताने पहने हो और उसमें सर्दी, जुकाम व खांसी के लक्षण न हों। मार्केट में माल ढुलाई वाले वाहनों (प्रात: 7 से 9.30 बजे)को छोड़कर अन्य चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। 
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर नागरिकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करना जरूरी है। मास्क पहनकर घर से अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें और बाहर एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें। 
उन्होंने बताया कि बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को हाथ से संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे। दुकान पर सैनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकानदार, सहायकों और ग्राहकों सहित 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी दुकान में एक समय में मौजूद न हों। दुकान के बाहर कोई भी सामान दुकानदार द्वारा नहीं रखा जाए। 
उन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपने कर्मचारियों सहित स्वयं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा तथा अपनी दुकान के सामने भी इस एप के बारे में जागरूकता नोटिस चस्पा करें ताकि ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मॉस्क न लगाने वालों के चालान किए जाएं और नियमों की कड़ाई से अनुपालना करवाना सुनिश्चित की जाए। यदि कोई व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

25 मई 2020

सिरसा में टिड्डी दल के फसलों पर हमले की आशंका से प्रशासन सतर्क


टिड्डïी दल को दिन में फसल पर न बैठने दें और पीपे-ढोल आदि बजा कर फसल पर बैठने से रोकें
सिरसा (लहू की लौ)टिड्डी दल के फसलों पर हमले की आशंका के मद्देनजर सोमवार को उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने अपने कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि जिला में टिड्डïी दल के बारे में सूचना मिलने पर संबंधित एसडीएम व तहसीलदार तुरंत मौके पर पहुंचे और टिड्डïी दल पर दवा का छिड़काव करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा संबंधित बीडीपीओ, ग्राम सचिव, पटवारी किसानों को टिड्डïी दल से बचाव व दवा के छिड़काव के बारे में जागरूक करें। कृषि विभाग टिड्डïी दल के हमले के संभावित क्षेत्रों में समुचित मात्रा में दवा उपलब्ध करवाएं और गांव स्तर पर किसानों को दवा के छिड़काव की मात्रा की जानकारी बारीकी से दें।
उपायुक्त ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन क्षेत्रों में तहसीलदार व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व गांवों में ग्राम सचिव व पटवारियों के माध्यम से सम्बन्धित सभी गांवों में पम्फलेट बांटकर प्रचार-प्रसार करके किसानों को जागृत करेगें व टिड्डी दल आने की स्थिति में सभी सम्बन्धित अधिकारी मौका पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।
पुलिस कानूनी व्यवस्था बनाए
 उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि टिड्डी दल आने की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के पास टिड्डी दल पर छिड़काव के लिए विभाग के पास समुचित मात्रा में दवाई है। उन्होंने कहा कि किसान टिड्डी दल के प्रकोप से किसी प्रकार से घबराए नहीं बल्कि जहां भी टिड्डी दल नजर आएं, उसके बारे में संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित करें ताकि समय रहते उसके प्रकोप को रोका जा सके ।
उपायुक्त ने कहा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सरपंचों व नंबरदारों के सहयोग से गांव स्तर पर किसानों को जागरूक करें। इसे अलावा उपायुक्त ने दमकल विभाग को निर्देश दिए कि वे फायर ब्रिगेड की गाडिय़ों को तैयार रखें तथा कोई भी चालक मुख्यालय न छोड़ें। साथ ही चालक अपने मोबाइल को ऑन रखें और छुट्टी पर न जाए इसके साथ-साथ उप निदेशक कृषि को निर्देश दिए कि वे सरकारी एजेंसियों एचएलआरडीसी व एचएसडीसी के पास पेस्टीसाइड क्लोरोफाईरीफोर्स दवा की समुचित व्यवस्था करवाऐं।
इस बारे में उप निदेशक कृषि डॉ. बाबूलाल ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार जिला के सभी कृषि अधिकारियों की अलग-अलग ड्यूटी लगाई जा चुकी है तथा अधिकारियों गांवों में जाकर किसानों को जागरूक करने का काम रहे हैं। किसानों को दवाई के प्रयोग के बारे में भी बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान 2 एकड़ क्षेत्र के लिए 400 लीटर पानी में एक लीटर कीटनाशक दवा मिला कर टिड्डïी दल से बचाव बारे छिड़काव कर सकते हैं।

कंट्रोल रुम स्थापित 01666-222371
उप निदेशक कृषि डॉ. बाबूलाल ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों की सहायता के लिए जिला में कंट्रोल रुम भी स्थापित किया गया है जिसका नम्बर 01666-222371 है। किसान टिड्डी के संबंध में कोई भी सूचना इस नम्बर पर दे सकते हैं। इसके अलावा सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी विजेंद्र पाल (94666-12403) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।


टिड्डïी दल को दिन में फसल पर न बैठने दें और पीपे-ढोल आदि बजा कर फसल पर बैठने से रोकें
किसान टिड्डी दल से अपने स्तर पर निपटने के लिए आपस में सहयोग करें और टिड्डी को फसल पर बैठने न दें। इसके लिए वे पीपे, नंगाड़े, ढोल आदि बजाकर टिड्डी दल को बैठने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल को दिन में न बैठने दें और जब रात को जब यह बैठे तो उस पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें। उन्होंने कहा किसी को कहीं पर भी टिड्डी दल दिखाई दें उसके सूचना तुरंत प्रशासन को दें। सूचना उप मंडल कृषि अधिकारी सिरसा के 94162-51690,उप मंडल कृषि अधिकारी डबवाली के 94167-63366 तथा सहायक पौधा सरंक्षण अधिकारी सिरसा के मोबाइल नम्बर 94666-12403 पर दें।

हर रोज दोनों साइड की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी

मेडिकल हाल, पेट्रोल पंप, मिल्क डेयरी सुबह 7 से शाम 7 बजे
डबवाली(लहू की लौ) अब हर रोज दुकानें खुलेंगी। लेफ्ट-राइट नियम को समाप्त करते हुए उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने प्रतिदिन दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही समय निर्धारित कर दिया है। उपायुक्त के आदेश सोमवार से प्रभावी होंगे। दोनों साइड की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा मेडिकल हाल, पेट्रोल पंप, मिल्क डेयरी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। लॉक डाऊन में ढील के साथ-साथ कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। तय शर्तों के अनुसार दुकान के आगे वाहन पार्किंग नहीं हो सकती, चार पहिया वाहनों का मार्केट में आने पर प्रतिबंध रहेगा, दुकानदार कोई भी सामान दुकान के बाहर नहीं लटकाएगा। 65 वर्षीय बुजुर्ग, गर्भवती महिला, एवं 10 वर्ष से छोटे बच्चे बाजार में नहीं जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही एक दुकान में पांच से ज्यादा लोग नहीं हो सकते।