28 अगस्त 2025

गरीबों को बड़ी राहत:छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म


मुख्यमंत्री सैनी ने विधानसभा में की घोषणा, कहा- हमारी सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाई, ब्लैक मनी पर चोट की

चंडीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले प्लॉटों की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।

इस घोषणा से शहरी क्षेत्रों में 50 गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज तक के रिहायशी प्लॉटों की रजिस्ट्री पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

कलेक्टर रेट पर विपक्ष के आरोपों का खंडनकलेक्टर रेट में वृद्धि पर विपक्ष द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आँकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक पिछली सरकार में कलेक्टर रेट में औसतन 25.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि उनकी सरकार के कार्यकाल 2014 से 2025 तक यह वृद्धि मात्र 9.69 प्रतिशत रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और काले धन पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई केंद्रीय फार्मूला नहीं था और वे बिल्डरों को फायदा पहुँचाते थे।

गौशाला की जमीन पर भी स्टाम्प ड्यूटी माफ  सीएम सैनी ने यह भी बताया कि 2019 में गौशाला की जमीन की खरीद-फरोख्त पर स्टाम्प ड्यूटी 1 प्रतिशत कर दी गई थी, जिसे अब 2025 में पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार के पारदर्शी लेन-देन और जनसामान्य को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य के अनुरूप है।

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